Truck Drivers Strike: देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। इसका सीधा असर बाजार पर पड़ा है। कुछ शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं है। सब्जी मंडी में सब्जियां महंगी हो गईं है। आंकड़ों पर गौर करें तो अकेले मुंबई में रोजाना 150 करोड़ का कारोबार ठप हो गया है। परिणामस्वरूप महंगाई बढ़ने की आशंका है।
वाहन चालकों के लिए नए नियमों से देशभर में जाम की स्थिति बन गई है। नए नियमों के तहत अगर कोई दुर्घटना होती है और ट्रक ड्राइवर मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी। उसे भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इस नियम के खिलाफ देशभर के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर तीन दिनों की हड़ताल (Truck Drivers Strike) पर चले गए हैं। हड़ताल से महंगाई बढ़ने की आशंका है। अकेले मुंबई में 1.20 लाख ट्रक और कंटेनर प्रवेश करते हैं। इस हड़ताल का असर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में देखने को मिला है।
देश में 30 लाख से ज्यादा ट्रकों के पहिए थम गए
देश में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े लोगों के मुताबिक, देश में करीब 95 लाख ट्रक और टैंकर हैं। इनमें से 30 लाख से ज्यादा ट्रकों और टैंकरों की सेवा बंद कर दी गई है। इसलिए पूरा सिस्टम ठप हो गया है। ट्रक, कंटेनर, बसें, टैंकर सड़क पर खड़े कर दिए गए हैं। बेशक कुछ यूनियनों ने हाथ खींच लिए हैं, लेकिन हड़ताल (Truck Drivers Strike) के पहिए अभी तक साफ नहीं हुए हैं।
तीन दिन में 450 करोड़ का नुकसान!
एक दिन की हड़ताल से करीब 120 से 150 करोड़ रुपये का कारोबार ठप हो गया है। पिछले तीन दिनों में 450 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। सबसे ज्यादा मार पेट्रोल पंपों और सब्जी मंडियों पर पड़ी है। अगर जल्द ही हड़ताल (Truck Drivers Strike) का समाधान नहीं हुआ तो आशंका है कि दूध समेत रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। इससे आम लोगों के प्रभावित होने की आशंका है।
क्या कहते हैं हड़ताली? (Truck Drivers Strike)
हिट एंड रन मामले में ट्रक ड्राइवरों ने नए कानून का विरोध किया है। अगर कोई व्यक्ति ट्रक से आकर टकरा जाए और दुर्घटना हो जाये ऐसे में यदि ट्रक चालक मौके से भाग जाता है तो उसे दस साल की कैद और अनिवार्य जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर विपरीत दिशा से कोई वाहन आ जाए या कोई व्यक्ति अचानक आ जाए तो ड्राइवर को मौका मिल सकता है। लेकिन ऐसे मामले में 5 साल की सजा का प्रावधान है। इन प्रावधानों व नियमों के खिलाफ चालकों ने हड़ताल (Truck Drivers Strike) का हथियार उठा लिया है। उनके मुताबिक गलत काम न करने पर ऐसे मामले में उन्हें सजा हो सकती है।
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